उज्जैन। 16 माह पहले मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायालय ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। मामला नागदा थाना क्षेत्र के प्रकाशनगर का था। आरोपी सुरेश वर्रा पिता मन्नालाल माली 44 साल का क्षेत्र में रहने वाली 3 साल 11 माह की बालिका के घर आना जाना था। सुरेश मासूम के दादा का परिचित था, 26 फरवरी 2024 को वह बालिका को टॉफी दिलाने के बहाने ले गया था और दुष्कर्म का प्रयास किया था। बालिका को परिजनों ने रोता देखा तो घटनाक्रम सामने आया था। थाना प्रभारी रहे धनसिंह नलवाया ने बालिका के परिजनों की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट की धारा में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सभी सक्ष्यों को एकत्रित कर 22 अप्रैल 2024 को चालान विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 16 माह चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) चंद्रसेन मुवेल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा से दंडित किया। न्यायालय में शासन की ओर से रेवत सिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक, नागदा द्वारा पैरवी की गई।
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